उत्तर प्रदेश में अब नए क़ानून के तहत स्वास्थ्य कर्मियों, पैरा मेडिकल कर्मियों, पुलिस कर्मियों और स्वच्छता कर्मियों के साथ ही शासन की तरफ़ से तैनात किसी भी कोरोना वारियर से की गयी अभद्रता या हमले पर 06 माह से लेकर 07 साल तक की सजा का प्रावधान और 50 हजार से लेकर 5 लाख तक का जुर्माना भी लगेगा। कोरोना वारियरिर्स के ख़िलाफ़ समूह को उकसाने या भड़काने पर भी होगी नए क़ानून के तहत सख्त कार्रवाई, दो वर्ष से पांच वर्ष तक की सजा का प्रावधान, 50 हजार से 2 लाख तक का जुर्माना। नए अध्यायदेश के अनुसार मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक राज्य महामारी नियंत्रण प्राधिकरण बनेगा, जिसमें मुख्य सचिव सहित सात अन्य अधिकारी सदस्य होंगे।
तीन सदस्यीय जिला महामारी नियंत्रण प्राधिकरण होगा जिसका अध्यक्ष डीएम होगा। राज्य प्राधिकरण महामारी के रोकथाम नियंत्रण से संबंधित मामलों में सरकार को परामर्श देगा, जबकि जिला प्राधिकरण जिले में विभिन्न विभागों के क्रियाकलापों के साथ समन्वय स्थापित करेगा। कोरोना महामारी को देखते हुए क्वरंटाइन का उल्लंघन करने पर 01 से 03 साल की सजा और जुर्माना 10 हजार से 01 लाख तक का होगा। अस्पताल से भागने वालों के खिलाफ एक वर्ष से तीन वर्ष सजा और जुर्माना 10 हजार से 01 लाख तक होगा | गलत आचरण करने पर 01 से 03 साल की सजा और जुर्माना 50 हजार से 01 लाख तक का होगा।