लखनऊ | सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की ई- कमेटी की संस्तुति पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया के निर्देशों के अनुसार प्रदेश के सभी प्रैक्टिसिंग एडवोकेट को अपना पूर्ण विवरण बीसीआई द्वारा निर्गत फॉर्मेट पर अपने स्थानीय संघ के माध्यम से बार काउंसिल ऑफ इंडिया की ईमेल आईडी पर दिनांक 30 सितंबर 2020 तक प्रेषित करना अनिवार्य है अन्यथा जो अधिवक्ता अपना विवरण प्रेषित नहीं करेगा उसे भविष्य में नॉन प्रैक्टिसिंग एडवोकेट माना जाएगा| यह बात सेल्स टैक्स बार एसोसिएशन लखनऊ के सचिव रवि शंकर राजपूत द्वारा बताई गई तथा उनके द्वारा अपने संघ के सदस्यों से मांगा गया है जिसकी अंतिम तिथि 21 सितंबर 2020 निर्धारित की गई है जिसे सभी सदस्य संघ की ईमेल आईडी अथवा व्यक्तिगत रूप से संघ के कार्यालय में जमा कर सकते हैं | यह जानकारी एडवोकेट विपिन मिश्रा (पूर्व उपाध्यक्ष एवं चेयरमैन मीडिया कमेटी सेल्स टैक्स बार एसोसिएशन) द्वारा दी गयी |
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